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पंचायत में सरपंच की अनियमितता मिली तो 06 वर्ष के लिए कर दिया अयोग्य घोषित*

पंचायत में सरपंच की अनियमितता मिली तो 6 वर्ष के लिए कर दिया अयोग्य घोषित*

सरपंच और सचिव से 11 लाख राशि वसूली के आदेश भी जारी*

भिण्ड ,वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर जनपद पंचायत गोहद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री मनोज सरियाम ने ग्राम पंचायत ऐडोरी जनपद पंचायत गोहद के ग्राम पंचायत ऐडोरी के सरपंच को वित्तीय अनियमितता पर 6 वर्ष के लिए अयोग्य करार दिया और  सरपंच और सचिव से 11 लाख की राशि के वसूली 15 दिन में करने के आदेश दिए गए।

जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम बताया कि समस्त ग्रामवासी व पंचगण द्वारा प्राप्त आवेदन पर जांच कराई गई।जिसमें  पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम प्रावधानुरूप श्रीमती रचना जाटव सरपंच एवं श्री रसाल सिंह तोमर तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद को संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत ऐडोरी के निर्माण कार्यो में आर्थिक अनियमितता तथा शासकीय धन राशि के दुरूपयोग, गबन प्रमाणित होने से उपरोक्त राशि की संयुक्त रूप से आधी-आधी राशि ( 50-50 प्रतिशत) बसूली अधिरोपित की जाकर उक्त राशि को 15 दिवस में वसूल करने संबंधितों को आदेशित किया।
साथ ही वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच रचना जाटव को 6 वर्ष की काल अवधि के लिए पंचायत अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लडने पर आयोग्य घोषित किया है। इसके साथ ही भू राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूली कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

सावधान हिन्दुस्तान

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